लॉकडाउन का पालन कराने प्रशासन उतरी सड़क पर !

सुपौल/सरायगढ़: विमल भारती

लॉक डाउन का पालन कराने प्रशासन उतरी सड़क पर !

संपूर्ण लॉकडाउन के पहले दिन नेशनल हाईवे पर दिखा सन्नाटा !

बिहार/सुपौल: कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा को सरजमीं पर उतारने के लिए सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार, अंचलाधिकारी संजय कुमार तथा भपटियाही थाना सहायक अवर निरीक्षक रविंद्र कुमार पुलिस बल के साथ बुधवार के दिन सड़क पर उतरे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लाउडस्पीकर के द्वारा सभी दुकानदारों, टेंपो चालकों, वाहन मालिकों आदि से सरकार के आदेश को पूरी तरह से पालन करने को कहा। बी.डी.ओ ने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अब गांव की तरफ भी बढ़ने लगा है। प्रतिदिन की जांच में कई संक्रमित व्यक्ति सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चेन को रोकने के लिए सरकार ने 15 मई तक संपूर्ण लॉक डाउन की घोषणा की है। उक्त तिथि तक बिना परमिशन वाले वाहन सड़क पर नहीं चलाए जा सकते। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को प्रखंड के विभिन्न जगहों पर या बाहर जाना हो तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने कहा कि अगले 15 मई तक कोई भी टेंपो सड़क पर नहीं रहेगा। लोग बिना कारण के सड़क पर नहीं आएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा की संपूर्ण लॉक डाउन के दौरान कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं चलेगा। यदि कोई व्यक्ति कोचिंग संचालित करते पाए गए तो उसके खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सुबह के 7 से 11 तक दुकानें खुलेगी और उसके बाद कोई भी दुकान नहीं खोला जा सकता। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानदार लॉकडाउन का पालन करें ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा की संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान यदि कोई व्यक्ति शादी आयोजित करता है तो उसकी जानकारी 3 दिन पूर्व स्थानीय थाना को दें। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। दाह संस्कार कार्यक्रम तथा श्राद्ध कार्यक्रम में 20 लोगों को भाग लेने की अनुमति है।

उन्होंने कहा कि बाजार से लेकर गांव तक के दुकानदार ख्याल रखें की लॉक डाउन का उल्लंघन नहीं हो। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा जिस किसी के भी द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भपटियाही बाजार सहित सभी चौक चौराहे पर धारा 144 लागू हो गया है। उक्त धारा के तहत लोग सड़क पर नहीं रह सकते। लोग अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहें। विशेष कार्य होने पर ही बाजार आवें और उसका पर्याप्त कारण दिखाएं।

अंचलाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान वाहनों के परिचालन पर रोक है। लोग हमेशा मास्क लगाकर रखें। जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित है वह अपने अगल-बगल के लोगों से खुद दूर रहें। उन्होंने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन का बाजार से गांव तक असर दिखने लगा है। लोगों का समर्थन मिलता रहा तो कोरोना संक्रमण का खतरा टल जाएगा। उन्होंने कहा कि चेतावनी के बाद भी गलती करने वाले दंड के भागी होंगे।

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