मदरसा नुरुल होदा के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायत पर हुई सुनवाई, खुली पोल !
सुपौल/करजाईन: गौरीश मिश्रा
मदरसा नुरुल होदा के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायत पर हुई सुनवाई, खुली पोल !
– लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सुनवाई कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा निर्णय !
बिहार/सुपौल : अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पाधिकारी बीरपुर के यहां दायर परिवाद में राघोपुर प्रखंड के बौराहा पंचायत में फर्जी तरीके से सरकारी लाभ लेने का मामला प्रकाश में आया है।
परिवाद पर निर्णय सुनाते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा कि राघोपुर प्रखंड के बौराहा वार्ड नंबर-8 निवासी मोहम्मद अब्बास ने परिवाद दाखिल कर शिकायत की थी, कि गलत तरीके से बौराहा मौजा में खाता 73 खेसरा पु०-1231 रकवा-पांच कट्टा पर अवैध तरीके से मदरसा नुरोल होदा का भवन दिखाया गया है।
प्राप्त शिकायत के आलोक में अंचल अधिकारी राघोपुर को नोटिस किया गया। लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, राघोपुर की ओर से अंचल निरीक्षक, दशरथ मरैया ने 14 दिसंबर 2020 को प्रतिवेदन पत्रांक 1788-2 दाखिल कर बताया कि मौजा बौराहा, थाना नंबर 130 के अंतर्गत जांचोपरांत पाया कि विक्रेता तजमुल हसन पे०- हाजी दीन मोहम्मद ने 2 दिसंबर 2012 को केवाला संख्या 0375 द्वारा राज्यपाल बिहार सरकार पटना वास्ते मदरसा नुरुल होदा मौजा- बौराहा के नाम से दान पत्र केवाला किया है।
जिसका दाखिल खारिज हो कर भीएनओ-22 पेज संख्या 79 द्वारा रसीद कटती है। इसमें खाता 73 खेसरा 1231 रखवा 0-5-0-0 का 18.75 डी० जमीन दर्ज है।
स्थल जांच के क्रम में पाया कि उक्त खाता 73 खेसरा 1231 रखवा 0-5-0-0 जमीन पर मदरसा नुरुल होदा का भवन नहीं है। जमीन पर कृषि कार्य किया जा रहा है।
परिवादी ने सुनवाई में बताया कि खेती की जमीन को मदरसा बताकर अवैध रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से अनुतोष प्राप्त किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी प्रकार का लाभ मदरसा के नाम पर लिया जा रहा है तो वह गलत है एवं इसमें कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है।
इस संबंध में आदेश की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल को भेजते हुए वाद निष्पादित किया गया है। साथ ही सम्बंधित थाने को परिवादी के भय की आशंका को देखते हुए किसी प्रकार की अपराधिक घटना होने पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।