मधनिषेद मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिए आदेश, अवैध शराब मामले में आरोपियों को….

rupesh kumar

मुजफ्फरपुर: रूपेश कुमार

 

मधनिषेद मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिए आदेश, अवैध शराब मामले में आरोपियों को….

बिहार/मुज़फ़्फ़रपुर : पुलिस मुख्यालय के आदेशों पर मुज़फ़्फ़रपुर वरीय पुलिस अधीक्षक ने सम्बंधित थानाध्यक्ष और ओपी अध्यक्ष को दिए कई तरह के दिशा निर्देश।

मामले में डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडेय ने जानकारी दी की अवैध शराब मामलों में संलिप्त आरोपियों की डेटा बेस तैयार कर अपराध नियंत्रण रखने के लिए कई प्रकार के दिशा-निर्देश जारी की गई है। जैसे की 2016 से अबतक मधनिषेद और उत्पाद अधिनियम 2018 के अंतर्गत आरोपी, फरार, वांछित और सजायाफ्ता अभियुक्तों के संदर्भ में थाना से संधारित अपराध अधिनियम को नियमित रूप से अद्दतन करें और अबतक दर्ज कुल ऐसे अभियुक्तों की संख्या तैयार कर समर्पित करने का निर्देश जारी किया गया है।

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वही वैसे अभियुक्त जो जिला और राज्य के बाहर अन्यत्र जगहों का निवासी है, जिनके विषय में सम्बंधित जिला व थाने को कृत कार्रवाई से सूचित किये जाने की आवश्यकता है। कुल कितने ऐसे अभियुक्तों की सूचना सम्बंधित जिला को वर्षवार दी गई है अवगत कराने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही मधनिषेद अधिनियम अंतर्गत आरोप-पत्रित महत्वपूर्ण अभियुक्तों का प्रस्ताव और निगरानी प्रस्ताव की संख्या अविलंब त्वरित रूप से बढ़ाते हुए समर्पित करने का भी निर्देश जारी किया गया है।

साथ ही ये भी निर्देश जारी किया गया कि अपने-अपने थानों में मधनिषेद के कांडो में शामिल अभियुक्तों में दो या दो से अधिक बार एक ही प्रकार के अपराध (मधनिषेद उलंघन) में संलिप्त पाए गए है की सूची अद्दतन रूप से तैयार कर अवगत कराएं। वंही जिला/अंतरजिला गिरोह की सूची जो कि “होम डिलीवरी, आपूर्तिकर्ता, भंडारणकर्ता, वितरणकर्ता, गिरोह के सरगना, स्प्रिट आपूर्ति” करने वाला को नियमित रूप से अद्दतन करने और उसकी अद्दतन सूची देने का भी निर्देश जारी किया गया है। उक्त मामले की जानकारी डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडेय ने दी।

आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया की सभी थानाध्यक्ष और ओपी अध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि मधनिषेद के लंबित कांडो में शराब विनिष्टिकरन प्रस्ताव वाहन और भवन भूखंड का राजसता प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर शत-प्रतिशत अनुपालन कर कार्यालय को भेजने का भी निर्देश दिया गया है।

वहीं स-समय अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नही करने वाले व लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्ष और ओपी अध्यक्ष के विरुद्ध बिहार उत्पाद और मधनिषेद अधिनियम के उलंघन के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की बात कही गई ।

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