दोषी को मिला उम्रकैद, हत्या का था मुकदमा !
सुपौल:अभिषेक कुमार
दोषी को मिला उम्रकैद, हत्या का था मुकदमा !
बिहार/सुपौल:करीब 6 वर्ष पूर्व गोली मारकर की गई हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रवि रंजन मिश्रा की घोषणा सुनवाई उपरांत एक व्यक्ति को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सिर्फ एक क्लिक में जाने कोरोना का हाल …
मामला बीरपुर थाना से संबंधित है जिसमें थाना क्षेत्र के हृदय नगर वार्ड नंबर 6 निवासी विनोद भिंडवार ने गांव के ही संजय गोटिया की गोली मारकर हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उनके द्वारा मांगी गई रंगदारी की राशि संजय नहीं दे रहे थे।
रंगदारी को ले विनोद भिंडवार द्वारा की गई हत्या के बाबत मृतक का भाई अजय गोटिया ने थाना में मुकदमा दर्ज की थी ।