द्वितिय अपीलीय प्राधिकार ने भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के परिवाद पर दिया अंतिम निर्णय !
सुपौल: अभिषेक कुमार झा
–द्वितिय अपीलीय प्राधिकार ने भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के परिवाद पर दिया अंतिम निर्णय !
-मामला 12 वर्षो से नगर परिषद सुपौल का आंगनबाड़ी केंद्र संचालन नही करने एवं लाभ्यार्थी को सरकारी लाभ नहीं देने का !
-सरकार के निर्धारित तिथि पर डीपीओ एवं सीडीपीओ ने नहीं किया आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का चयन !
बिहार/ सुपौल: समाज कल्याण विभाग के द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी सह अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के अनिल कुमार सिंह द्वारा दायर तीन परिवाद का निष्पादन करते हुए निर्देशक आईसीडीएस पटना को डीपीओ एवं सीडीपीओ के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
अपर मुख्य सचिव ने अपने अंतिम निर्णय में प्रथम अपीलीय पदाधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा के द्वारा पारित निर्णय को सही ठहराते हुए तीन अलग-अलग मामले में दोषी डीपीओ एवं सुपौल परियोजना के सीडीपीओ के विरुद्ध कार्यवाही करने का अंतिम निर्णय 5 जनवरी 2021 को पारित किया है।
सुपौल परियोजना के 256 आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी 12 वर्षो से सरकारी लाभ से वंचित हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष एक परिवाद दायर कर कहा कि नगरपरिषद वार्ड नंबर 02 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 256 का संचालन पिछले 12 वर्षों से नहीं हो रहा है।
डीपीओ एवं सुपौल के सीडीपीओ के कृत्यकरण के कारण लाभार्थी को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। श्री सिंह के द्वारा दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुपौल ने अंतिम निर्णय पारित करते हुए वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक की अवधि में सुपौल परियोजना के सभी सीडीपीओ एवं आईसीडीएस के वर्तमान डीपीओ को दोषी मानते हुए जिला पदाधिकारी सुपौल को कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
लेकिन जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने के बाद परिवादी श्री सिंह ने आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा के विरुद्ध परिवाद दायर किया, आयुक्त ने भी अपने निर्णय में डीपीओ एवं सीडीपीओ को दोषी मानते हुए जिला पदाधिकारी को कार्यवाही करने का निर्देश दिया ।
पुन: जिला पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर परिवादी अनिल कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव के समक्ष परिवाद दायर किया।
अपर मुख्य सचिव ने सीडीपीओ एवं डीपीओ के विरोध आईसीडीएस पटना को कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
निर्देशक के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु निर्धारित किए गए आम सभा की तिथि पर डीपीओ एवं सीडीपीओ के द्वारा सुपौल जिला में आम सभा का आयोजन नहीं किया गया, जिसके कारण सेविका/सहायिका का चयन नहीं हो सका ।
परिवादी अनिल कुमार सिंह ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष परिवाद दायर कर डीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा ने परिवादी के आरोप को सही मानते हुए डीपीओ के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय पारित किया।
आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अपर मुख्य सचिव के समक्ष अपील दायर किया गया ।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देशक आईसीडीएस को डीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अंतिम निर्णय पारित किया गया।