जीएसटी एक्ट पर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, पेनल्टी और इंट्रेस्ट से परेशान व्यवसायियों को राहत देने की मांग !
सुपौल: संत सरोज
*जीएसटी एक्ट पर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, पेनल्टी और इंट्रेस्ट से परेशान व्यवसायियों को राहत देने की मांग !
*सुपौल में जीएसटी एक्ट पर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध,सेक्शन 16(4) पर जतायी नाराजगी,पेनल्टी और इंट्रेस्ट से परेशान व्यवसायीयों को राहत देने की मांग ।
बिहार/सुपौल: जिले में जीएसटी कानून की विसंगतियों के खिलाफ आज सभी टैक्स प्रेक्टिशनर ने गोलबंद होकर विरोध जताया।
राज्य कर के सुपौल अंचल कार्यालय पर जमा होकर अधिवक्ताओं ने वित्त मंत्री के नाम से अपनी मांगो का ज्ञापन ज्वाइंट कमिश्नर ओम कुमार सिन्हा को सौंपा।
दरअसल जीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में कोई व्यवसायी साल के सितंबर माह तक अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट नही लेता है तो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट को विभाग द्वारा अवैध करार दिया जा रहा है। जिसकी वजह से बिहार ही नही देश भर के उपभोक्ता पीसे जा रहे है। इधर विभाग अपने रिटर्न स्क्रूटनी में सभी व्यसायी को उस कर का नोटिस कर रहा है जो कर उसने पूर्व में भुगतान किया है।
इस तरह जीएसटी के अन्य कानून भी व्यसायी की परेशानी बढा रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना था कि इस कानून की वजह से न तो स्क्रूटनी में उनकी बात सुनी जा रही है और न ही अपील में जाने पर।