लॉकडाउन 4 के निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो दुकानदारों पर होगी कार्रवाई !

सुपौल/सरायगढ़: विमल भारती

लॉकडाउन 4 के निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो दुकानदारों पर होगी कार्रवाई !

बिहार/सुपौल: लॉकडाउन चार को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका सभी दुकानदारों तथा आम लोगों को पालन करना होगा। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आवश्यक धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उक्त बातें सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बुधवार के दिन भपटियाही बाजार में लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकानदारों को सूचना देते कही। अंचलाधिकारी संजय कुमार भपटियाही थाना अध्यक्ष राघव शरण सहित पुलिस बल के साथ बाजार तथा नेशनल हाईवे के विभिन्न जगहों पर भ्रमण करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई प्रकार की छूट दी है। छूट के तहत 2 जून से कई दुकाने प्रतिदिन सुबह के 6 बजे से अपराहन के 2 बजे तक खुलेगी।

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उन्होंने कहा कि जो दुकान प्रतिदिन खुलेगी उसमें फल, सब्जी, डेयरी मिल्क, पार्लर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, मीट, मछली, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र, पशु चारा, अनाज मंडी, मीडिया से संबंधित प्रतिष्ठान बैंकिंग, बीमा, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा निर्माण कार्य शामिल है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जारी गाइडलाइन के अनुसार सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को किराना, सैलून, पार्लर, नाई, चश्मा, फोटोस्टेट, स्टेशनरी, मनिहारा, मोटर वर्कशॉप, रिपेयरिंग और ऑटोमोबाइल शामिल है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जारी गाइडलाइन के अनुसार सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जो दुकानें खुलेगी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, एक्सपोर्ट, ड्राई क्लीनर्स, जूता चप्पल, टेलर सिलाई, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, किताब, स्टूडियो, बर्तन, ज्वेलरी आदि शामिल है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि सरकार के गाइडलाइन का पूरे प्रखंड क्षेत्र में लोगों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले 8 जून तक सरकार के नए गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्य करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पदाधिकारियों का क्षेत्र भ्रमण जारी रहेगा और जहां कहीं से भी शिकायतें मिलेगी उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानदारों को अपने दुकान पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान पर जो भी ग्राहक पहुंचेंगे पहले उसके हाथ को सैनिटाइज करना होगा। सामान बेचते समय ख्याल रखना होगा कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। बिना मास्क वाले को दुकानदार सामान नहीं दे ताकि लोग मास्क लगाने का आदि हो। लॉकडाउन 4 के पहले दिन भपटियाही बाजार की अधिकांश दुकाने दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी और इससे लोगों को काफी राहत दिखाई दिया।

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