तेजाब पीड़ित को मुफ्त में इलाज और शिक्षा देने का भी है प्रावधानः डीजे

सुपौल: सुनील कुमार

 

तेजाब पीड़ित को मुफ्त में इलाज और शिक्षा देने का भी है प्रावधानः डीजे

बिहार/सुपौल: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय सभागार में तेजाब हमले से पीड़ितों के कानूनी अधिकार एवं विधिक सेवा योजना विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से किया गया। उद्घाटन जिला न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

जिला न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह ने कहा कि किसी भी इंसान पर तेजाब से हमला करना एक बर्बर अपराध है। यह एक भावनात्मक आघात है, इससे सिर्फ चेहरा ही नहीं इंसान की आत्मा भी जलने लगती है। लक्ष्मी अग्रवाल बनाम भारत संघ तथा अन्य मामलों में आदेश पारित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एसिड हमले के जीवित पीड़ितों को समाज में समानता और सम्मान से जीने का अधिकार है। माननीय न्यायालय ने राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए गाइड लाइन जारी करते हुए इस प्रकार के पीड़ितों को उचित और मुफ्त उपचार, देखभाल एवं पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का भी निर्देश दिया है।

Sai-new-1024x576
IMG-20211022-WA0002

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह ने कहा कि तेजाब हमले के अपराघ के दोषी व्यक्ति को कठोर दंड देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अब स्वेच्छा से तेजाब डालने को भी अपराध के श्रेणी में लाया गया है। जिसके लिए भादवि की धारा 326 बी का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत कम से कम पांच साल और अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह प्रभारी डालसा के सचिव नवीन कुमार ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय के गाइड लाइन का उल्लेख करते हुए कहा कि तेजाब से पीड़ित महिलाओं के साथ-साथ अब पीड़ित पुरुषों को भी कानूनी सुविधाएं प्रदान की गई है। पीड़ितों को न्यूनतम तीन लाख रुपए का प्रतिकर के साथ-साथ मुफ्त इलाज एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ तरूण कुमार झा, जिला विधिज्ञ संघ के सचिव सुधीर कुमार झा, सर्वेश कुमार झा, शक्ति कुमारी सारिका, सोनी कुमारी, पीयूष पारिजात, रमेश कुमार, उपेन्द्र राम, अविनाश कुमार, माधव झा आदि मौजूद थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!