जन्म-मृत्यु का निबंधन जरूरी, देने होंगे इतने विलंब शुल्क !

डेस्क

जन्म-मृत्यु का निबंधन जरूरी, देने होंगे इतने विलंब शुल्क !

बिहार/सुपौल: सुपौल समाहरणालय स्थित सभागार भवन में योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना) के निदेशानुसार जीवनांक सांख्यिकी अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु निबंधन से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण -सह- कार्यशाला का आयोजन श्री कौशल कुमार, जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में किया गया।

उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (पी०एच०सी०), जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा जन्म, मृत्यु तथा मृत-जन्म से संबंधित जीवनांक अधिनियम, इसके उद्देश्य एवं महत्व पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

जन्म, मृत्यु तथा मृत जन्म प्रमाण-पत्र के उपयोग एवं फायदे के बारे में भी बताया गया, साथ ही सभी चिकित्सा पदाधिकारी को मृत्यु की घटना में मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र दर्ज करने की जानकारी दी गई साथ ही 21 दिन के अन्दर जन्म-मृत्यु निबंधन कराने पर कोई शुल्क का प्रावधान नहीं है, 21 दिन से 30 दिन के अन्दर जन्म – मृत्यु निबंधन कराने पर 2/- रूपये विलम्ब शुल्क, 30 दिन से 1 वर्ष के अन्दर की स्थिति में 5/- तथा 1 वर्ष से उपर की स्थिति में 10 /- रूपये विलम्ब शुल्क के रूप में प्रावधानित है।

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